सातवीं कक्षा के बच्चे से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

सातवीं कक्षा के बच्चे से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Molesting a Class 7 Student

Molesting a Class 7 Student

चंडीगढ़, 3 फरवरी: Molesting a Class 7 Student: जिला अदालत ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक नाबालिग बच्चे के साथ शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान संजय गुप्ता के रूप में हुई है, जो सेक्टर-34 थाना क्षेत्र में पीड़ित बच्चे के मोहल्ले में ही रहता है।

मामला क्या है

मामले के अनुसार, जून 2024 में एक 25 वर्षीय युवक ने सेक्टर-34 थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ थाना क्षेत्र में ही रहता है और टैक्सी चलाने का काम करता है। उसका 12 वर्षीय भांजा, जो बचपन से ही उसके साथ रह रहा है, चंडीगढ़ के एक सरकारी मॉडल स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना के दिन शाम करीब 7.30 बजे उसका भांजा मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेलने गया था। कुछ देर बाद जब वह घर लौटा तो वह काफी डरा और सहमा हुआ था। पूछने पर बच्चे ने बताया कि वह अन्य बच्चों के साथ सेक्टर-32 स्थित एक शोरूम के पीछे खेल रहा था।
इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला दोषी संजय गुप्ता वहां आया और उसे किसी चीज़ का लालच देकर अपने साथ ले गया। दोषी बच्चे को कई वर्षों से बंद पड़े निर्माण सिनेमा की सीढ़ियों के नीचे ले गया, जहां उसने बुरी नीयत से उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की और गलत काम करने की कोशिश की।
पीड़ित बच्चे ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागकर घर पहुंच गया। इसके बाद उसने पूरी घटना अपने मामा को बताई।

पुलिस कार्रवाई और सजा

घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित बच्चे के मामा ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार किया।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषी संजय गुप्ता को तीन साल की सश्रम कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।